

देश की राजधानी दिल्ली में हर साल दिवाली का त्योहार आने से पहले ही पटाखों पर बैन लगाने को लेकर सियासत गर्मा जाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बीते कई साल से दिवाली पर पटाखे बैन के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में हर साल दिवाली का त्योहार आने से पहले ही पटाखों पर बैन लगाने को लेकर सियासत गर्मा जाती हैं।
दिल्ली में प्रदूषण के चलते बीते कई साल से दिवाली पर पटाखे बैन के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि दिल्ली के लिए विशेष नियम नहीं हो सकते।
दिल्ली में पटाखा बैन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दिल्ली में पटाखा बैन नहीं कर सकते। अगर पटाखे बैन हों तो पूरे देश में हों।
दिल्ली में पटाखों को बैन करने के आदेश को चुनौती की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि पर्यावरण संबंधी जो भी नीति हो, वह पूरे भारत के स्तर पर होनी चाहिए। हम सिर्फ दिल्ली के लिए इसलिए नीति नहीं बना सकते क्योंकि यहां देश के एलीट वर्ग हैं। अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें 3 अप्रैल 2025 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री, स्टोरेज, परिवहन और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को संशोधित करने की मांग की गई है।