

देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इस समय सियासी माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष अभी अपनी रणनीति तय कर रहा है। आइए समझते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया, नियम और कौन बन सकता है इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव (फोटो सोर्स गूगल)
New Delhi: देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इस समय सियासी माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष अभी अपनी रणनीति तय कर रहा है। आइए समझते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया, नियम और कौन बन सकता है इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार।
भारतीय संविधान और संबंधित कानूनों के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक (Proposers) और 20 अनुमोदक (Seconders) की आवश्यकता होती है। ये सभी प्रस्तावक और अनुमोदक संसद के सदस्य होने चाहिए, यानी या तो वे लोकसभा के सांसद होंगे या राज्यसभा के। कुल मिलाकर, नामांकन के लिए कम से कम 40 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
यह नियम ‘द प्रेजिडेंशियल एंड वाइस-प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट, 1952’ की धारा 5बी और संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत लागू होता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परोक्ष (Indirect) रूप से होता है। इस चुनाव में वोटर होते हैं संसद के सभी सांसद — चाहे वे चुने गए हों या मनोनीत। यानी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोटिंग में भाग लेते हैं। यहां खास बात यह है कि मनोनीत सांसद भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही वोटर होते हैं।
जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या यह पद किसी कारण खाली हो जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 68(1) के अनुसार 60 दिनों के भीतर चुनाव कराना जरूरी होता है। चुनाव आयोग लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है, जो चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया का संचालन करता है।
नामांकन के लिए उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होती है। यदि उम्मीदवार को कुल मतों का कम से कम एक छठा हिस्सा (1/6) नहीं मिलता, तो यह जमानत राशि वापस नहीं की जाती। मतदान में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम (STV) अपनाया जाता है, जिसमें हर सांसद का एक वोट होता है और यह गुप्त मतदान होता है। जीतने के लिए उम्मीदवार को वैध मतों के एक निश्चित औसत से अधिक वोट प्राप्त करने होते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति बनने के लिए ये मानक तय किए गए हैं: