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जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव (फोटो सोर्स गूगल)
Nainital: नैनीताल में 14 अगस्त को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तथा मतगणना को लेकर प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। इस सिलसिले में परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक द्वारा तत्काल प्रभाव से धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश चुनाव के दिन मतदान और मतगणना के दौरान जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल और उसके 500 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा के अनुसार, इस क्षेत्र में बिना अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना, कोई सार्वजनिक सभा, जुलूस, नारेबाजी, या कोई भी ऐसा कृत्य जो शांति व्यवस्था को भंग कर सकता है, पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र लेकर मतदान स्थल के आसपास नहीं आ सकेगा। यह पाबंदी केवल आम जनता के लिए लागू है, जबकि पुलिस और सुरक्षा कर्मी इससे मुक्त रहेंगे।
मतदान और मतगणना स्थल के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। अफवाह फैलाना, पर्चे बांटना, भड़काऊ भाषण देना और किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा, केवल ड्यूटी में लगे कर्मचारी ही इसे इस्तेमाल कर सकेंगे।
प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। मतदान और मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत कर्मियों और अधिकारियों को प्रवेश की अनुमति होगी। किसी भी व्यक्ति को केंद्र के पास ऐसा कोई कार्य नहीं करना होगा जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो।
परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने बताया कि समय की कमी के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है, लेकिन यह कानूनन वैध और तुरंत प्रभावी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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नैनीताल प्रशासन की इस कड़ी निगरानी और सख्त नियमों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिला पंचायत के चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।
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Location : Nainital
Published : 13 August 2025, 6:31 PM IST
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