नैनीताल पुलिस ने शादी सीजन में यातायात सुगम बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए

नैनीताल पुलिस ने बारात सीजन में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए। रात 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित, बड़े व्हील लाइटिंग झालर पर सख्त कार्रवाई, नियम उल्लंघन पर जप्ती। बारात समारोह में पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालरों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

Nainital: नैनीताल जनपद में शादी विवाह के सीजन में बढ़ रहे यातायात दबाव को देखते हुए एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने जनपद में यातायात को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों तथा यातायात निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए हैं ताकि बारात समारोहों के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता और जाम की स्थिति से आमजन को राहत मिल सके।

पुलिस ने कहा कि वेडिंग हॉल, बैंक्वेट हॉल और बारात आयोजनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। डीजे संचालकों, बड़े व्हील लाइटिंग झालरों के संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें नियमों के पालन की जानकारी दी जाएगी। बारात समारोह में पहियों वाले बड़े लाइटिंग झालरों का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और नियमों का उल्लंघन होने पर जफ्ती की कार्रवाई की जाएगी। केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालरों की अनुमति दी जाएगी।

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एसएसपी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बारात की लंबाई घर या वेन्यू के गेट से अधिकतम 200 मीटर तक सीमित रहे ताकि सड़कों पर यातायात प्रभावित न हो। बारात की हेड और टेल को अनुशासित तरीके से संचालित किया जाएगा। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और शिकायत मिलने पर डीजे को नियमानुसार जप्त किया जाएगा।

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नैनीताल पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि शादी समारोहों को सुव्यवस्थित, विनम्र और यातायात नियमों के अनुरूप आयोजित करें ताकि सभी के लिए सरल, सुरक्षित और सुगम यातायात बनाए रखा जा सके। नियमों का उल्लंघन होने पर नागरिक कंट्रोल रूम नंबर 9411112979 या 112 पर सूचना दे सकते हैं।

Location : 
  • Nainital

Published : 
  • 27 November 2025, 5:02 AM IST