Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों को उम्रकैद, जानिये क्या कहा कोर्ट ने

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 30 May 2025, 2:00 PM IST
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कोटद्वार: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले शुक्रवार सुबह कोटद्वार की जिला अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया था।

कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के तीनों दोषियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी  सुनाया।

आजीवन कारावास के साथ जुर्माना

कोर्ट ने मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की कठोर सजा के साथ ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, धारा 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना, धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना तथा अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(क) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000 का जुर्माना लगाया गया है।

अन्य दो अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी धारा 302 के अंतर्गत कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना, धारा 201 में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 जुर्माना, तथा धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना दिया गया है।

न्याय में देरी लेकिन इसांफ जरूर मिलेगा

कोर्ट ने पीड़िता के परिवार को ₹4 लाख की क्षतिपूर्ति राशि भी प्रदान करने का आदेश देते हुए यह निर्णय दिया कि न्याय में देरी भले हो, परंतु इंसाफ अवश्य मिलेगा।

2 साल और 8 महीने 

अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब 2 साल और 8 महीने तक लंबी सुनवाई चली। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई।

97 गवाहों को किया गया पेश

अदालत में 97 गवाहों को पेश किया गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस हत्याकांड पर शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया और तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अंकिता होटल से 18 सितंबर 2022 को रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। सितंबर 2022 में अंकिता की हत्या कर दी गई थी। उसका शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुई थी।

न्यायालय का फैसला आने से ऐन पहले भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की भीड़ की कोशिश की। पुलिस पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है।

व्यापक सुरक्षा प्रबंध

अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और पूरे देश के लोगों की निगाहें टिकी थीं। जिसे लेकर कोटद्वार और सभी जिलों में पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है।

अंकिता भंडारी के माता-पिता बेटी के हत्याकांड में आरोपियों की फांसी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। आरोपियों को मामले में फांसी की सजा होनी चाहिए।

इस मामले ने न केवल उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता संरक्षण और न्याय प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर गहरी बहस भी छेड़ दी है। स्थानीय  लोगों की एक ही मांग है कि दोषियों को मृत्युदंड मिले। अब सबकी निगाहें अदालती फैसले पर टिकी हैं।

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