

हरिद्वार में गौकशी जैसे संगीन अपराधों के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख एक्शन लिया है। इसी कड़ी में रानीपुर क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गौकशी में लिप्त पाए गए आरोपी पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।
गौकशी के आरोपी को किया जिला बदर
हरिद्वार: जनपद में गौकशी जैसे संगीन अपराधों के विरुद्ध प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में रानीपुर क्षेत्र से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गौकशी में लिप्त पाए गए आरोपी मोईन पुत्र सलीम निवासी ग्राम सलेमपुर, रानीपुर को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर कर दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशों पर चलाए जा रहे गोकशी व अवैध पशु कटान विरोधी अभियान के तहत कोतवाली रानीपुर पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया। आरोपी मोईन के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर पुलिस द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई थी।
ठोस कानूनी पैरवी के चलते अपर जिलाधिकारी (ADM) न्यायालय ने मोईन को एक माह के लिए हरिद्वार जिले से निष्कासित करने का आदेश पारित किया।
इस आदेश के अनुपालन में 6 अगस्त को कोतवाली रानीपुर पुलिस ने मोईन को हरिद्वार जनपद की सीमा से बाहर भेज दिया। प्रशासनिक सख्ती का संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस ने आरोपी को ढोल-नगाड़ों के साथ सार्वजनिक रूप से जुलूस निकालकर जिले से बाहर किया।
इस कार्यवाही के दौरान लोगों की भीड़ भी जुटी रही, जिसने इस कदम का समर्थन करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की मांग की।
कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी, उप निरीक्षक विकास रावत, हेड कांस्टेबल गोपीचंद व कांस्टेबल इंदर सिंह शामिल रहे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की सख्ती से समाज में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होगा और आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी।
प्रशासन की इस कार्यवाही को समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को चेतावनी देने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी कार्रवाइयां की जा चुकी हैं।