

मुजफ्फरनगर में पांच साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया हैं। अप्रैल 2024 को थाना खतौली पुलिस को तहरीर देकर महकार पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम बुआडा कलां थाना खतौली ने अपनी 05 वर्षीय पुत्री के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी।
Muzaffarnagar: मुजफ्फरनगर में पांच साल की मासूम से दरिंदगी के मामले में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया हैं। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को 20 वर्ष कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा कराई गई। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन सशक्त पैरवी की गई है जिस वजह से आरोपी को 20 साल का कारावास की सजा सुनाई गई है।
बीते अप्रैल 2024 को थाना खतौली पुलिस को तहरीर देकर महकार पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम बुआडा कलां थाना खतौली ने अपनी 05 वर्षीय पुत्री के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी।
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थाना खतौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 169/2024 धारा 354(क)(1),376(A,B).363, 506 भादवि व 5M/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ,पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महकार को गिरफ्तार किया गया था । थाना खतौली पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित की गयी और आरोपी महकार के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
महिला व बच्चियों के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिलाने हेतु मिशन शक्ति 5.0 व आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियोग उक्त अभियान के अन्तर्गत चिन्हित था। नाबालिग बच्ची के दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक अपराध(नोडल अधिकारी मिशन शक्ति एवं ऑपरेशन कन्विक्शन) इन्दु सिद्वार्थ के निकट पर्यवेक्षण में, थाना खतौली स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी और समस्त गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया।
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जिसमे बुधवार को न्यायाधीश श्रीमती अलका भारती, न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त महकार को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 15,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।