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प्रतीकात्मक छवि (image source: internet)
Varanasi: उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी से न्याय की एक बड़ी खबर सामने आई है। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में करीब एक साल पहले हुई 12 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नितिन पांडेय की अदालत ने अभियुक्त सनोज उर्फ राहुल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
यह हृदय विदारक घटना 1 मार्च 2023 की है। फुलवरिया (कैंट) इलाके की रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची सुबह करीब 10 बजे अपने घर के बाहर खेलने निकली थी। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब बच्ची का कहीं सुराग नहीं लगा, तो पिता ने कैंट थाने में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई टीमों का गठन किया और जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान मिले सुरागों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इलाके के ही रहने वाले सनोज उर्फ राहुल को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जांच में सामने आया कि सनोज ने बच्ची का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अपना पाप छिपाने और पकड़े जाने के डर से उसने मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने अदालत में अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा। मुकदमे के दौरान कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्य और अन्य पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी। वैज्ञानिक साक्ष्यों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कड़ी जोड़ी, जिससे उसका बचना नामुमकिन हो गया। अदालत ने सजा के साथ-साथ दोषी पर 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश नितिन पांडेय ने सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा कृत्य समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त सजा समाज में एक कड़ा संदेश देगी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय प्रणाली पर भरोसा जताते हुए संतोष व्यक्त किया है।
Location : Varanasi
Published : 14 May 2026, 3:43 PM IST