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दिल्ली उच्च न्यायालय विरोध प्रदर्शन
New Delhi: 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। यह निर्णय मंगलवार को लिया गया, जिसके बाद से दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात किया है और विरोध करने वालों को चेतावनी दी है कि अगर वे अपना प्रदर्शन तुरंत समाप्त नहीं करते, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया। इसके साथ ही उन्हें दिल्ली में रहने और कुछ सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस निर्णय के बाद सेंगर के समर्थक और विरोधी दोनों ही प्रतिक्रियाओं में आ गए हैं।
सेंगर को मिली सशर्त जमानत के बाद पीड़िता की मां ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा, "इनकी जमानत खारिज की जाए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें अब हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा... मेरे पति के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए।" पीड़िता की मां का कहना है कि सेंगर को सजा का फैसला नहीं पलटना चाहिए और वह किसी भी हालत में इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगी।
महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "पूरे भारत की महिलाएं इस बात से बेहद आहत हैं कि दुष्कर्मी की सजा पलट दी गई है। यह घटना इसी अदालत में घटी है। इसलिए, हम उसी जगह से न्याय की मांग करेंगे जहां अन्याय हुआ है।" योगिता भयाना और अन्य महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया और यह सुनिश्चित करने की मांग की कि सेंगर को पूरी सजा मिले।
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दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि वे विरोध प्रदर्शन तुरंत समाप्त करें। पुलिस ने यह भी कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जारी रखा, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि अगर लोग अपना विरोध जताना चाहते हैं, तो वे जंतर-मंतर पर जाएं, जो इस तरह के विरोध के लिए निर्धारित स्थल है।
कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों ने फैसले का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष ने इसे गलत करार दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह फैसले से न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। सेंगर के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और जमानत मिलने से यह संदेश जाता है कि अपराधी को सजा नहीं मिलती।
Location : New Delhi
Published : 26 December 2025, 2:35 PM IST