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सोनभद्र पुलिस ने अवैध गोवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विण्ढमगंज क्षेत्र से दो तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 9 गोवंश बरामद किए गए। आरोपी पशु मेले के बहाने झारखंड ले जा रहे थे।
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी
Sonbhadra: सोनभद्र पुलिस ने अवैध गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए दो शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। विण्ढमगंज थाना पुलिस ने ग्राम मुड़ीसेमर से दो अभियुक्तों को दबोचकर उनके कब्जे से 9 गोवंश बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 24 जनवरी 2026 को की गई।
पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गोवंश को अवैध रूप से झारखंड ले जाने की तैयारी में हैं। सूचना के आधार पर विण्ढमगंज थाना पुलिस ने ग्राम मुड़ीसेमर क्षेत्र में घेराबंदी कर दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से कुल 9 गोवंश बरामद किए गए, जिनमें 3 गाय, 5 बछिया और 1 बछड़ा शामिल हैं।
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सुरेश यादव, पुत्र स्व. राम अवतार, निवासी साउडीहा, थाना हाथीनाला, सोनभद्र। अशोक यादव, पुत्र सुरेश यादव, निवासी घिवही, थाना विण्ढमगंज, सोनभद्र के रूप में हुई है। दोनों अभियुक्तों को मौके से हिरासत में लेकर थाने लाया गया, जहां उनसे गहन पूछताछ की गई।
पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे गोवंश को जंगल से पकड़ते थे या फिर ग्रामीणों से बेहद कम कीमत पर खरीद लेते थे। इसके बाद इन गोवंशों को जंगल के रास्तों से साउडीह, हाथीनाला, जोरकहू, फलवार, महुली और घिवही होते हुए मुड़ीसेमर के रास्ते झारखंड ले जाया जा रहा था।
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अभियुक्तों ने बताया कि उनका उद्देश्य झारखंड के गढ़वा जिले के मझिगांवा मोड़ पर लगने वाले पशु मेले में इन गोवंशों को बेचना था, जहां उन्हें अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद रहती है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि इसी मेले से गोवंश खरीदकर बिहार और पश्चिम बंगाल में वध के उद्देश्य से भेजा जाता है।
गिरफ्तार अभियुक्त अशोक यादव का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2012 में उसके खिलाफ थाना ओबरा में गोवध निवारण अधिनियम एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।
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इस पूरी कार्रवाई को विण्ढमगंज थानाध्यक्ष शिवकुमार सिंह के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। टीम में हेड कांस्टेबल सियाराम सिंह, कांस्टेबल भूपेन्द्र पाण्डेय और वाहन चालक हेड कांस्टेबल बृजराज यादव शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद गोवंश को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है।