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                        रायबरेली में अक्टूबर माह में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 4179 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। जिलाधिकारी के आदेश पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
                                            रायबरेली में अवैध शराब कारोबार पर आबकारी का एक्शन
Raebareli: जिले में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार के अनुसार, अक्टूबर माह में आबकारी विभाग ने 200 अभियोग दर्ज किए, जिसमें 4179 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई।
इसके अलावा 1240 किलोग्राम लाहन नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा स्थापित कंपोजिट दुकानों के गठन के बाद जिले में 177 दुकानें चल रही हैं, जिनसे अप्रैल से अक्टूबर तक पिछले साल की तुलना में 27% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के आदेश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 की टीम ने तहसील सदर क्षेत्र में व्यापक दबिश दी।
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इस दौरान थाना भदोखर के अंतर्गत ग्राम कबुलियन और कल्याणपुर रैली में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए संदिग्ध स्थलों पर सघन जांच की गई। दबिश के दौरान 70 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई और 03 अभियोग आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किए गए।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन या विक्रय में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस कड़ी कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबार को किसी भी हालत में बढ़ावा नहीं देगा। जिले में यह अभियान लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाने के लिए शुरू किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान भविष्य में और भी सख्त किया जाएगा, ताकि अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
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दिनेश कुमार ने यह भी कहा कि अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में आम जनता से सहयोग की अपील की गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने पर संबंधित व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी और उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।