मेरठ सौरभ हत्याकांड में बड़ा अपडेट: जेल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने किया ऐसा काम, हर कोई हैरान

ब्रह्मपुरी हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्राइवेट वकील किया गया है। साहिल की दादी जानकी देवी ने वकील नियुक्त किया है, जबकि मुस्कान का केस सरकारी वकील रेखा जैन देख रही हैं। अब 11 नवंबर को कैब ड्राइवर अजब सिंह की गवाही होगी, जिसने हत्या के बाद दोनों को हिमाचल पहुंचाया था।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 8 November 2025, 8:51 PM IST
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Meerut: सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के पक्ष में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्राइवेट वकील कर लिया गया है। साहिल शुक्ला की दादी जानकी देवी ने उसके बचाव के लिए निजी वकील नियुक्त किया है, जबकि मुस्कान की ओर से सरकारी वकील रेखा जैन अदालत में केस लड़ रही हैं।

दोनों आशिक जेल में

यह मामला मार्च में उस समय सुर्खियों में आया था, जब पुलिस ने सौरभ रस्तोगी की हत्या का पर्दाफाश करते हुए खुलासा किया था कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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एसएसपी का बयान

वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल शुक्ला की दादी जानकी देवी और परिवार ने हाईकोर्ट में उसके बचाव के लिए निजी वकील नियुक्त किया है। वहीं, मुस्कान रस्तोगी का केस सरकारी वकील रेखा जैन लड़ रही हैं। जेल सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में मुस्कान जेल में सिलाई का काम कर रही है जबकि साहिल खेती-बाड़ी से जुड़ा कार्य करता है।

अभी कैब चालक की गवाही बाकी

पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज कराए जा चुके हैं। इस हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य और घटनाक्रम अदालत में क्रमवार पेश किए जा रहे हैं। अब अदालत में कैब चालक अजब सिंह की गवाही होनी बाकी है।

11 नवंबर को होगी गवाही

दरअसल, हत्या के बाद मुस्कान और साहिल दोनों ने फरारी के दौरान एक कैब बुक कर हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बनाया था। कैब चालक अजब सिंह ने ही दोनों को हिमाचल तक छोड़ा था। इसीलिए उसकी गवाही इस केस में बेहद अहम मानी जा रही है। अदालत में उसकी गवाही 11 नवंबर को दर्ज की जाएगी।

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अब तक इन लोगों की हो चुकी गवाही

इससे पहले इस मामले में मृतक सौरभ के भाई राहुल उर्फ बबलू राजपूत, मां रेणु देवी, पंचनामा भरने वाले सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दिनेश सिंह और अरविंद देशवाल, मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी तथा ड्रम काटने वाले अशोक के बयान हो चुके हैं। इसके अलावा मृतक के दोस्त, चाकू विक्रेता, ड्रम बेचने वाला और बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी की गवाही भी अदालत में दर्ज की जा चुकी है।

सरकारी वकील का बयान

अभियोजन पक्ष का दावा है कि सभी गवाहों के बयान से हत्या की साजिश और घटनाक्रम स्पष्ट हो चुका है। जांच में यह सामने आया था कि मुस्कान और साहिल के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। पति सौरभ को जब इसका पता चला, तो दोनों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पहले सौरभ को नशीला पदार्थ दिया गया, फिर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए ड्रम में डालकर फेंकने की कोशिश की गई।

Location : 
  • Meerut

Published : 
  • 8 November 2025, 8:51 PM IST