

लखनऊ में शुक्रवार से नया सर्किल रेट लागू हो गया है, जिससे जमीन, मकान और दुकानों की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। 10 वर्षों के बाद सर्किल रेट में बदलाव किया गया है, जिसमें कृषि भूमि पर 15%, व्यावसायिक संपत्तियों पर 25% और बहुमंजिला भवनों पर 20% तक की वृद्धि की गई है। यह फैसला न सिर्फ निवेशकों बल्कि आम जनता की जेब पर भी असर डालेगा। नई दरों में विसंगतियों को दूर करते हुए प्रशासन ने कई क्षेत्रों के रेट में भारी बदलाव किया है।
लागू हुआ नया सर्किल रेट
Lucknow News:लखनऊ में 2014 के बाद अब 2025 में सर्किल रेट में परिवर्तन किया गया है। इस बार रेट में औसतन 15% से 25% तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ जगहों पर रेट 40% तक बढ़ा दिए गए हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पहले विसंगति थी। यह बदलाव राजधानी में संपत्ति की कीमतों को नई ऊँचाई पर ले जाएगा।
कृषि, व्यावसायिक और बहुमंजिला भवनों पर कितना बढ़ा रेट?
• कृषि भूमि: 15% की औसत वृद्धि
• व्यावसायिक संपत्ति (दुकान, कार्यालय, गोदाम): 20-25% वृद्धि
• बहुमंजिला इमारतें: 20% वृद्धि
• विशेष क्षेत्रों में: 40% तक की वृद्धि जहाँ पहले रेट में विसंगति थी
इससे नई रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क भी पहले से अधिक देना होगा।
प्रशासनिक सुनवाई और आपत्तियों का निस्तारण
1 जुलाई को जब प्रशासन ने सर्किल रेट में प्रस्तावित बदलाव जारी किए तो जनता से आपत्तियां मांगी गईं। कुल 49 आपत्तियां आईं, जिन पर डीएम और एडीएम वित्त एवं राजस्व ने सुनवाई की। इनमें से अधिकतर को निस्तारित करते हुए रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। मोहनलालगंज और सरोजनीनगर के कुछ गाँवों में रेट को समानता में लाने के लिए विशेष सुधार किए गए।
67 प्रमुख सड़कों के आसपास बदले सर्किल रेट
प्रशासन ने लखनऊ की 67 सड़कों के किनारे पड़ने वाले इलाकों में सर्किल रेट को अपडेट किया है। गोमती नगर के विराजखंड और विभूतिखंड में सबसे ज्यादा रेट दर्ज किए गए हैं।
• विराजखंड रोड (फ्लाईओवर के नीचे से वन अवध मॉल तक)
• विभूतिखंड पुलिस चौकी से हयात होटल होते हुए पिकअप भवन चौराहा तक
इन मार्गों के दोनों ओर स्थित कॉलोनी, मोहल्लों और गांवों में रेट ₹77,000 प्रति वर्गमीटर तक पहुंच गए हैं।
दान विलेख पर स्टांप शुल्क में छूट
परिवार के भीतर संपत्ति स्थानांतरण (दान विलेख) के मामलों में सरकार ने राहत दी है।
किसे छूट मिलेगी?
• बेटा, बेटी
• बहू, माता-पिता
• पति-पत्नी
• सगे भाई या उसकी पत्नी
• सगी बहन
• दामाद
इन रिश्तों में दान किए गए अचल संपत्ति पर अधिकतम ₹5000 का स्टांप शुल्क देना होगा, भले ही संपत्ति का मूल्य कुछ भी हो।
अकृषक भूमि के पास व्यावसायिक क्षेत्र तो कीमत और बढ़ेगी
अगर किसी अकृषक भूखंड के पास व्यावसायिक संपत्तियाँ स्थित हैं, तो उस भूखंड का सर्किल रेट सामान्य दर से 20% अधिक मान्य होगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसी जमीन को बेचना चाहता है, तो उस भूखंड का मूल्यांकन 50% अधिक दर से किया जाएगा। यह व्यवस्था व्यावसायिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।
जनता के लिए क्यूआर कोड से जानकारी उपलब्ध
एडीएम (एफआर) राकेश कुमार सिंह ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए दो अलग-अलग क्यूआर कोड तैयार किए गए हैं।
1. पहला क्यूआर कोड:
o स्टांप एवं निबंधन विभाग की जानकारी
o रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
o आवश्यक दस्तावेज
o अफसरों के संपर्क नंबर
o अधिनियम संबंधित जानकारी
2. दूसरा क्यूआर कोड:
o संबंधित कार्यालय का पता
o मैप (लोकेशन) की जानकारी
बढ़े रेट से किस पर क्या असर पड़ेगा?
• आम नागरिक: घर या जमीन खरीदना महंगा होगा
• निवेशक: भूमि निवेश पर उच्च स्टांप ड्यूटी
• बिल्डर/डेवलपर: बहुमंजिला परियोजनाओं की लागत बढ़ेगी
• सरकार: स्टांप शुल्क से राजस्व में बढ़ोतरी
• किरायेदार: उच्च प्रॉपर्टी रेट से किराए पर भी असर संभव
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