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25 हजार का इनामी गिरफ्तार(img: Dynamite news)
Mirzapur: उत्तरप्रदेश के मीरजापुर जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अहरौरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी वीरेश कुमार महतो को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा और गांजा बिक्री से प्राप्त 11 हजार रुपये की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया है।
पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित एवं इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में अहरौरा पुलिस टीम सक्रिय थी।
इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एनडीपीएस एक्ट के मामलों में वांछित और 25 हजार रुपये का इनामी आरोपी क्षेत्र में मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने अहरौरा थाना क्षेत्र के KD होटल के पास घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
10.100 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार(img: Dynamite news)
गिरफ्तार आरोपी की पहचान वीरेश कुमार महतो पुत्र स्वामीनाथ महतो के रूप में हुई है। वह मूल रूप से ग्राम बभनौलिया, थाना दाउदपुर, जिला छपरा सारण, बिहार का निवासी है। उसका वर्तमान पता गुप्ता कॉलोनी, पालनपुर बिहार, जनपद गुरुग्राम, हरियाणा बताया गया है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा और इसकी बिक्री से प्राप्त 11 हजार रुपये बरामद हुए हैं। बरामदगी के संबंध में थाना अहरौरा पुलिस ने नियमानुसार विधिक कार्रवाई की है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना मड़िहान में एनडीपीएस एक्ट के तहत दो मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मुकदमा संख्या 151/2026 में धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट और मुकदमा संख्या 228/2026 में धारा 8/20/26 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन्हीं मामलों में आरोपी की तलाश की जा रही थी और उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
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पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आपराधिक इतिहास के अनुसार, आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जनपदों में आबकारी अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
आरोपी के खिलाफ वर्ष 2017 में मथुरा के फरह थाने में आबकारी अधिनियम और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2019 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत दो मुकदमे दर्ज किए गए। वर्ष 2020 में चंदौली थाने में आबकारी अधिनियम और धोखाधड़ी से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2003 और 2011 में गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में है।
Location : Mirzapur
Published : 31 October 2026, 11:11 AM IST
Topics : crime news Mirzapur Mirzapur Police UP News