वायरल वीडियो से बवाल: निचलौल CHC अधीक्षक पद से हटाए गए डॉक्टर पहुंचे हाईकोर्ट, CMO से जवाब तलब

महराजगंज जनपद के निचलौल सीएचसी अधीक्षक पद से हटाए जाने के बाद डॉ. उमेश चंद सिंह ने मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) श्रीकांत शुक्ला के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस मामले में सीएमओ से 18 नवंबर तक जवाब मांगा है।

Maharajganj: महराजगंज जनपद के निचलौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अधीक्षक पद से हटाए जाने के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। अधीक्षक रहे डॉक्टर उमेश चंद सिंह ने अपनी पद से हटाए जाने की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) श्रीकांत शुक्ला के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीएमओ से 18 नवंबर तक जवाब तलब किया है। अदालत के इस आदेश से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि बीते सितंबर माह में निचलौल सीएचसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक और सीएचसी अधीक्षक रहे डॉ. उमेश चंद सिंह के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई थी। यह विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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वायरल वीडियो पर विधायक ने जताई नाराजगी

वायरल वीडियो के बाद विधायक ने नाराजगी जताते हुए डॉ. उमेश चंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद सीएमओ श्रीकांत शुक्ला ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निचलौल सीएचसी अधीक्षक पद से हटा दिया और किसी अन्य चिकित्सक को वहां का प्रभारी नियुक्त कर दिया।

अपनी को सीएचसी अधीक्षक पद से हटाए जाने को गलत ठहराते हुए डॉ. उमेश चंद सिंह ने न्याय पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपने याचिका में कहा है कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया और जांच के उन्हें पद से हटाया गया, जो कि मनमानी और नियमविरुद्ध है।

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हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ को नोटिस जारी करते हुए 18 नवंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है और कर्मचारियों के बीच भी चर्चाओं का दौर जारी है।

इस पूरे मामले में डॉक्टर उमेश चंद सिंह ने डाइनामाइट न्यूज़ से बातचीत के दौरान बताया कि किसी विधायक के कहने पर सीएचसी अधीक्षक को हटाने का अधिकार सीएमओ को नहीं है। हमने न्यायालय में शिकायत की है। 18 नवंबर को सीएमओ को तलब किया गया है।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 7 November 2025, 12:35 PM IST

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