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मोबाइल पर संपर्क के बाद किशोरी को ले जाने का आरोप (Img: Dynamite News)
Maharajganj: कोल्हुई थाना क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के करीब सात माह पुराने मामले में आखिरकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर शनिवार को कोल्हुई पुलिस ने एफआईआर संख्या 96/2026 दर्ज करते हुए चार नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 351(3) एवं 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लंबे समय तक कार्रवाई न होने के बाद यह मामला अब फिर से चर्चा में आ गया है।
पीड़िता की मां के अनुसार उनकी नाबालिग बेटी अपनी बड़ी बहन के घर बिहार गई हुई थी। आरोप है कि 18 दिसंबर 2025 को गांव का एक युवक मोबाइल फोन के जरिए किशोरी के संपर्क में आया। अगले ही दिन यानी 19 दिसंबर की सुबह आरोपी कथित रूप से किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद से परिजन लगातार उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उन्होंने आरोपी युवक और उसके परिजनों से बेटी के बारे में जानकारी मांगी तो उन्हें लगातार टालमटोल किया गया। इतना ही नहीं, आरोपी की मां समेत अन्य परिजनों पर गाली-गलौज करने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि परिवार को बेटी की हत्या कर देने या उसे बेच देने जैसी बातें कहकर भयभीत करने की कोशिश की गई।
लंबे समय तक पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश के बाद कोल्हुई पुलिस ने चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Location : Maharajganj
Published : 12 July 2026, 12:24 PM IST
Topics : fir Kolhui Police Maharajganj minor