

यश दयाल की ओर से एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें राज्य सरकार, थाना प्रभारी और शिकायतकर्ता युवती को पक्षकार बनाया गया। इस याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
क्रिकेटर यश दयाल
Ghaziabad News: भारतीय क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में किसी भी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, यश दयाल पर गाजियाबाद की एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। यह एफआईआर 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी। एफआईआर में यश दयाल पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने युवती को शादी का वादा कर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में विवाह से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ में हुई सुनवाई
यश दयाल की ओर से एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें राज्य सरकार, थाना प्रभारी और शिकायतकर्ता युवती को पक्षकार बनाया गया। इस याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ में सुनवाई हुई।
कोर्ट ने की गिरफ्तारी पर रोक
सुनवाई के दौरान यश दयाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह एफआईआर झूठे और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज की गई है, जिससे क्रिकेटर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जा सके। वकील ने आग्रह किया कि जब तक मामले की पूर्ण जांच न हो जाए, तब तक यश दयाल को गिरफ्तार न किया जाए और एफआईआर रद्द की जाए। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक एफआईआर के आधार पर कोई भी दंडात्मक या उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है और सभी विपक्षी पक्षों से जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला?
गाजियाबाद निवासी एक युवती ने आरोप लगाया है कि यश दयाल ने उसे शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे लेकर अब कानूनी प्रक्रिया तेज़ हो गई है। फिलहाल, यश दयाल को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन इस मामले में अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख बेहद अहम रहेगा। क्रिकेटर के प्रशंसकों और खेल जगत की नजरें अब इस केस की अगली कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।