

जनपद गोरखपुर के थाना पिपराईच क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। पढिए पूरी खबर
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के थाना पिपराईच क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता प्राप्त की गई है। क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पिपराइच द्वारा एक संगठित गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। यह गिरोह नकली और मिलावटी पनीर तैयार कर उसे विभिन्न जनपदों में बेचकर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित कर रहा था।
क्या है पूरा मामला
पुलिस ने गैंग लीडर मोहम्मद खालिद अंसारी पुत्र शौकत अली अंसारी निवासी ग्राम बरईपुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर और उसके दो सहयोगियों मोहम्मद सकील व मुहम्मद वहीद को गिरफ्तार किया। दोनों सहअभियुक्त हरियाणा राज्य के नूह जनपद के रहने वाले हैं। इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए मामला पंजीकृत कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।
प्रक्रिया में स्वास्थ्य मानकों की पूरी अनदेखी
जानकारी के अनुसार, मोहम्मद खालिद अंसारी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर पिछले कई महीनों से अवैध रूप से मिश्रित व अपमिश्रित खाद्य सामग्रियों का उपयोग करके नकली पनीर तैयार किया। यह मिलावटी पनीर चोरी छिपे एक मकान में बनाया जाता था और विभिन्न जनपदों में बड़े पैमाने पर बेचा जा रहा था। इस प्रक्रिया में स्वास्थ्य मानकों की पूरी अनदेखी की गई थी। इनके इस धंधे से जनमानस की सेहत को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। आम जनता में इनके आतंक के कारण लोग इनके खिलाफ मुखर नहीं हो पा रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित कर आवश्यक कार्रवाई की अनुमति दी गई।
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सहयोगी बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर तैयार
पुलिस के राडार पर आने के बाद छानबीन में यह खुलासा हुआ कि मोहम्मद खालिद अंसारी सहित उसके सहयोगी बड़े पैमाने पर मिलावटी पनीर तैयार करके बेचते थे। इनके खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज थे, जिनमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी थी। खालिद अंसारी के खिलाफ पहले से धारा 504, 506 भादवि व 274/275/280 BNS व 59/63 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कई मुकदमे दर्ज थे।
अब पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत तीनों आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस कार्रवाई से जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले गिरोह पर स्पष्ट संदेश गया है कि कोई भी अपराध बगैर सजा के नहीं रहेगा। पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए आम जनता को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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