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जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में प्रशासन पूरी सक्रियता दिखा रहा है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 51% इंस्टॉलेशन कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अभियान की प्रगति, चुनौतियां और आगामी रणनीतियों की भी जानकारी दी।
गोरखपुर में घर बैठे करें मतदाता सूची अपडेट
Gorakhpur: जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अभियान की अब तक की प्रगति, चुनौतियों और आगामी रणनीतियों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कुल 51 प्रतिशत इंस्टॉलेशन कार्य पूरा कर लिया गया है।
इनमें से 46% मतगणना प्रपत्रों की ऑनलाइन फीडिंग भी सफलतापूर्वक हो चुकी है, जबकि 5 प्रतिशत प्रपत्रों में मृतक और दो स्थानों पर नाम होने तथा स्थानांतरित व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं मिली हैं। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर सत्यापन का काम तेज़ी से प्रगति पर है।
जिलाधिकारी ने बताया कि प्रतिदिन औसतन 7 प्रतिशत प्रपत्र फीड किए जा रहे हैं। अब अभियान के अंतिम सात दिनों में प्रशासन का लक्ष्य 100% इंस्टॉलेशन और फीडिंग पूरा करना है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है और यह सुनिश्चित करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसका नाम मतदाता सूची में सही-सही दर्ज हो।
डीएम मीणा ने बताया कि ICI Net पोर्टल पूरी तरह सक्रिय है। नागरिक घर बैठे ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं, जिसकी सूचना स्वतः संबंधित बीएलओ को मिल जाएगी। इसके अलावा 2003 की मतदाता सूची भी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे लोग अपने परिवार का पुराना रिकॉर्ड, माता-पिता के नाम, भाग संख्या व बूथ संख्या, आसानी से खोज सकते हैं। जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे ऑनलाइन फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि विवाह के बाद दूसरे घर में गई महिलाओं को पंजीकरण के दौरान 2003 की सूची में दर्ज अपने मायके का विवरण—भाग संख्या, बूथ संख्या और माता-पिता का नाम—अनिवार्य रूप से भरना चाहिए। बाद में पता संशोधन के लिए वे फॉर्म-8 का उपयोग कर सकती हैं।
डीएम ने स्पष्ट कहा, “बीएलओ आपको दो प्रपत्र देते हैं—एक की रिसीविंग अवश्य लें और दूसरा फॉर्म भरकर वापस जमा करें। जो जानकारी कम होगी, प्रशासन उसे पूरा कर देगा। केवल मूल विवरण सही-सही दें, आपका नाम सूची में सुरक्षित रहेगा।”
जिन्हें दो स्थानों से फॉर्म मिले हैं, वे केवल एक सही पते पर फॉर्म जमा करें और दूसरे पते के बीएलओ को आवेदन देकर सूचित करें।
फॉर्म में मृतक या बाहर चले गए सदस्यों का विवरण भरने से सूचना सीधे सिस्टम में दर्ज हो जाती है। इसके बाद बीएलओ सत्यापन कर नाम हटाने की कार्रवाई करते हैं।
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डीएम ने कहा कि लोग अंतिम तिथि का इंतजार न करें। “जो भी योग्य है, उसका नाम मतदाता सूची से छूटना नहीं चाहिए—यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।”
उन्होंने विश्वास जताया कि शेष सात दिनों में 100 प्रतिशत लक्ष्य अवश्य हासिल कर लिया जाएगा।