गोरखपुर में यौन उत्पीड़न के दोषी को मिली सजा, कोर्ट ने इतने का लगाया जुर्माना

गोरखपुर में एक बड़े यौन उत्पीड़न मामले में न्यायालय ने सूरज शर्मा को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला 2022 में थाना चिलुआताल क्षेत्र में दर्ज किया गया था।

Gorakhpur: गोरखपुर के न्यायालय ने एक बड़े यौन उत्पीड़न मामले में सूरज शर्मा को दोषी करार दिया है और उसे 10 साल की कठोर सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उसे 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला वर्ष 2022 में थाना चिलुआताल क्षेत्र में दर्ज किया गया था, जहां आरोपी ने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस फैसले को ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की सफलता माना जा रहा है, जिसके तहत प्रदेशभर में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गोरखपुर पुलिस ने मामले की प्रभावी विवेचना की और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए।

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मजबूत साक्ष्य और गवाह के मद्देनजर माना दोषी

आरोपी के खिलाफ सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस महत्वपूर्ण फैसले में ADGC संजीत कुमार शाही और SPP उमेश मिश्रा की भूमिका बेहद अहम रही, जिन्होंने कोर्ट में प्रभावी दलीलें दीं।

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क्या बोले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर ने बताया कि इस फैसले से गोरखपुर पुलिस का प्रयास साबित होता है कि अपराधियों को कानून के शिकंजे में कसने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, “यह सजा अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी है कि अपराध करने पर सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी।” यह निर्णय गोरखपुर में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है कि ऐसे अपराधों को बख्शा नहीं जाएगा और समाज में अपराधियों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी।

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