गोरखपुर में गो-तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, चार अभियुक्तों पर दर्ज हुआ केस

गोरखपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां  पुलिस ने गो-तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए कड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरी चौरा थाना पुलिस ने गैंग लीडर किशन यादव सहित चार अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

Post Published By: Deepika Tiwari
Updated : 17 August 2025, 8:39 PM IST
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गोरखपुर:  उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां  पुलिस ने गो-तस्करी जैसे संगठित अपराधों पर नकेल कसने के लिए कड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरी चौरा थाना पुलिस ने गैंग लीडर किशन यादव सहित चार अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इन अभियुक्तों पर संगठित गिरोह बनाकर गो-तस्करी जैसे गंभीर अपराध करने का आरोप है, जिससे जनता में भय और आतंक का माहौल है।

गैंग का सरगना और सदस्यों पर कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक उत्तरी और क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चौरी चौरा ने गैंग लीडर किशन यादव, पुत्र रामरेखा यादव (निवासी ओझा भरथरी हाटा बाजार, थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर) और उनके तीन साथियों—सतीश यादव, अमरेश, और राहुल पाण्डेय—के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। इनके खिलाफ थाना चौरी चौरा में मुकदमा संख्या 435/2025, धारा 2ख (xi)/(xvii), 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

घटना का विवरण

पुलिस के अनुसार, 22 दिसंबर 2024 को चौरी चौरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन में पांच पशुओं को क्रूरता के साथ लादकर ले जाते हुए तीन अज्ञात व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया था। हालांकि, आरोपी पशुओं से लदी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में थाना चौरी चौरा में मुकदमा संख्या 675/24, धारा 3/5(क)/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

चारों अभियुक्तों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनमें शामिल हैं: किशन यादव (गैंग लीडर): पुत्र रामरेखा यादव, निवासी ओझा भरथरी हाटा बाजार, थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर। सतीश यादव: पुत्र रामरेखा यादव, निवासी ओझा भरथरी हाटा बाजार, थाना उरुवा बाजार, गोरखपुर। अमरेश: पुत्र रविंद्रनाथ, निवासी लखनडीह रामनगर, थाना जहागीरगंज, अम्बेडकरनगर।
राहुल पाण्डेय: पुत्र भूपति पाण्डेय, निवासी लखनडीह रामनगर, थाना जहागीरगंज,अम्बेडकरनगर

जनता से अपील...

इन सभी के खिलाफ पूर्व में भी गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कुशीनगर के थाना पटहेरवा में मुकदमा संख्या 504/2021 और चौरी चौरा में मुकदमा संख्या 675/24 शामिल हैं।
पुलिस की रणनीतिजिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, ताकि गो-तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और समाज में भयमुक्त माहौल बनाया जा सके। पुलिस का कहना है कि ऐसे संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने जनता से अपील की है कि गो-तस्करी या अन्य अपराधों की सूचना तुरंत नजदीकी थाने में दें, ताकि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके।

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