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जिले की न्याय व्यवस्था और पुलिस की सख्त पैरवी ने 9 वर्ष पुराने चर्चित हत्या कांड में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वर्ष 2016 में थाना सहजनवां में दर्ज किए गए अपहरण व हत्या के संगीन मामले में अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
गोरखपुर कोर्ट का बड़ा फैसला
Gorakhpur: जिले की न्याय व्यवस्था और पुलिस की सख्त पैरवी ने 9 वर्ष पुराने चर्चित हत्या कांड में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। वर्ष 2016 में थाना सहजनवां में दर्ज किए गए अपहरण व हत्या के संगीन मामले में अदालत ने तीन दोषियों—शेर अली, सोनू उर्फ साबिर और कासिम अली—को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला ADJ-04/NDPS एक्ट, गोरखपुर की अदालत ने सुनाया। अपराध सिद्ध होने तक पहुंचने में पुलिस की कड़ी मेहनत, मजबूत साक्ष्य संकलन और प्रभावी न्यायालयीय पैरवी निर्णायक सिद्ध हुई। उल्लेखनीय है कि तीनों अभियुक्त पिपरौली बाजार, थाना सहजनवां, गोरखपुर के निवासी हैं और उन पर मु0अ0सं0 577/2016 के तहत धारा 364A, 302, 34 व 201 भादवि में मुकदमा पंजीकृत था।
साल 2016 में घटित इस जघन्य घटना में पीड़ित का पहले अपहरण किया गया था और फिर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। घटना ने उस समय पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे लगातार मॉनिटर किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने और अदालत में ठोस पैरवी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन टीम ने केस की बारीकी से पैरवी की।
पुलिस और अभियोजन के तालमेल ने इस मामले को ‘दोष सिद्धि’ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए तीनों आरोपियों को अपराध का दोषी पाया।
इस मामले की सफलता में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा और ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह का विशेष योगदान रहा। दोनों अधिकारियों ने न्यायालय में तथ्य—परक और प्रभावी बहस प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तों के अपराध को सिद्ध कराने में अहम भूमिका निभाई।
गोरखपुर पुलिस के लिए यह फैसला एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि यह “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को सख्त सजा दिलाने का एक और सफल उदाहरण है। इससे गंभीर अपराधों में त्वरित और ठोस न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में पुलिस की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है।
अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा से क्षेत्र में न्याय व्यवस्था के प्रति जनता का भरोसा और मजबूत होगा।