गोरखपुर कोर्ट ने वारदात के 7 साल बाद सुनाया फैसला, आरोपी को मिली इतने वर्षों की सजा, जानें क्या कांड किया था?

गोरखपुर में “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में कैंट थाना क्षेत्र में दर्ज अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अदालत ने आरोपी कौशल कुमार को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कठोर कैद और 10,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी पैरवी से यह फैसला संभव हो सका।

Gorakhpur: गोरखपुर में मादक पदार्थ तस्करी के एक पुराने मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई है। अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में थाना कैंट क्षेत्र में दर्ज मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी कौशल कुमार को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत के इस फैसले से साफ हो गया कि पुलिस की मजबूत जांच और प्रभावी पैरवी के सामने आरोपी टिक नहीं सका।

पुलिस की जांच और साक्ष्यों ने मजबूत किया केस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना कैंट में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी कौशल कुमार के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ तस्करी का आरोप था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए और आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पीसी) कोर्ट संख्या-02 गोरखपुर में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाने का फैसला किया।

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ऑपरेशन कनविक्शन से तेज हुई न्याय प्रक्रिया

इस मामले में मिली सफलता का श्रेय उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान को दिया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पुराने मामलों में तेजी से सुनवाई कराकर अपराधियों को सजा दिलाना है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल ने इस केस की लगातार निगरानी की और अदालत में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।

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गोरखपुर पुलिस का क्या कहना है?

इस केस में अभियोजन अधिकारी एडीजीसी अजीत प्रताप शाही और एडीजीसी (क्रिमिनल) नितिन मिश्रा की अहम भूमिका रही। उनकी मजबूत दलीलों और सटीक साक्ष्य प्रस्तुतिकरण के चलते अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। गोरखपुर पुलिस का कहना है कि यह फैसला कानून व्यवस्था के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में भी इस तरह के अभियानों के जरिए अपराधियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी, जिससे समाज में कानून का भय बना रहे और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

Location :  Gorakhpur

Published :  3 April 2026, 8:31 PM IST

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