गाजियाबाद का मशहूर शिवा ढाबा विवादों में, मालिक पर 2.55 करोड़ की धोखाधड़ी का केस

गाजियाबाद में शिवा ढाबा के मालिक हरेंद्र यादव और उनकी पत्नी संतोष यादव पर 2.55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। होटल निवेश के नाम पर फर्जी दस्तावेज और धमकी देने के आरोप लगे हैं।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 10 June 2026, 9:41 AM IST
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Ghaziabad: गाजियाबाद से एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां मशहूर शिवा ढाबा के मालिक हरेंद्र यादव उर्फ मामा यादव और उनकी पत्नी संतोष यादव पर करोड़ों रुपये की ठगी के गंभीर आरोप लगे हैं। मधुबन बापूधाम थाने में दर्ज एफआईआर में दोनों पर निवेश के नाम पर 2.55 करोड़ रुपये लेने, फर्जी दस्तावेज दिखाने और हिस्सेदारी से वंचित करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

होटल प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप के नाम पर हुआ निवेश

एफआईआर के अनुसार, वर्ष 2023 में शिकायतकर्ता नगेन्द्र चौधरी उर्फ नीरज चौधरी ने आरोपियों के साथ मिलकर मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे के पास होटल और ढाबा संचालन के लिए साझेदारी की थी। इस प्रोजेक्ट में नगेन्द्र चौधरी की हिस्सेदारी उनके निवेश के अनुपात में तय की गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन बाद में विवाद गहरा गया।

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2.55 करोड़ रुपये निवेश का आरोप

शिकायतकर्ता का कहना है कि होटल निर्माण और संचालन के नाम पर उनसे अलग-अलग समय पर रकम मांगी गई। उन्होंने बैंक खातों में 1.67 करोड़ रुपये से अधिक ट्रांसफर किए और 87.45 लाख रुपये नकद दिए। इस तरह कुल 2.55 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जो उनकी जमा पूंजी और कर्ज लेकर जुटाया गया था।

लाभ और हिस्सेदारी से वंचित करने का आरोप

होटल का संचालन 21 मई 2023 से शुरू हुआ और शुरुआत में कारोबार अच्छा चलने लगा। आरोप है कि इसके बाद हरेंद्र यादव ने पार्टनरशिप की शर्तों का पालन करना बंद कर दिया। न तो कोई सही हिसाब दिया गया और न ही लाभ में हिस्सेदारी दी गई। शिकायतकर्ता ने इसे सीधी धोखाधड़ी बताया है।

फर्जी दस्तावेज दिखाकर जमीन का गलत दावा

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जिस जमीन पर होटल बनाया गया, उसे आरोपियों ने अपनी संपत्ति बताकर निवेश कराया। बाद में पता चला कि जमीन उनकी नहीं थी, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति से 10 साल के लिए किराये पर ली गई थी। इस खुलासे के बाद मामला और गंभीर हो गया।

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धमकी देने का आरोप भी शामिल

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपने पैसे और हिस्सेदारी की मांग की तो उन्हें धमकाया गया। एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इससे मामला और गंभीर कानूनी दायरे में आ गया।

पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा मामला

शुरुआत में शिकायत मधुबन बापूधाम थाने में दी गई थी, लेकिन कार्रवाई न होने पर मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने हरेंद्र यादव और उनकी पत्नी संतोष यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचना और धमकी जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच उपनिरीक्षक अमित चौहान को सौंपी गई है।

Location :  Ghaziabad

Published :  10 June 2026, 9:41 AM IST

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