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पराली जलाने को लेकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक कुल 59 किसानों पर 3 लाख 52 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 90 हजार रुपये की वसूली भी हो चुकी है। प्रशासन ने चेताया है कि पराली जलाने वालों पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रतीकात्मक छवि
Fatehpur: फतेहपुर जिले में पराली जलाने को लेकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक कुल 59 किसानों पर 3 लाख 52 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 90 हजार रुपये की वसूली भी हो चुकी है। प्रशासन ने चेताया है कि पराली जलाने वालों पर आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि जुर्माना तहसील सदर के 18, तहसील खागा के 26 और तहसील बिंदकी के 15 किसानों पर अधिरोपित किया गया है। पराली जलाने की घटनाओं पर लगातार सैटेलाइट निगरानी की जा रही है, और हर घटना का रिकॉर्ड सुरक्षित किया जा रहा है।
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इसी कार्रवाई के दौरान ग्राम सहिमापुर, विकास खंड भिटौरा में एक कंबाइन हार्वेस्टर मशीन को बिना अनिवार्य SMS डिवाइस के फसल कटाई करते पाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर मशीन को थाना हुसैनगंज में सीज कर दिया गया।
अधिकारियों ने कंबाइन मालिकों से स्पष्ट कहा है कि बिना SMS डिवाइस के किसी भी हार्वेस्टर से कटाई पाए जाने पर उस पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और मालिक स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।
प्रशासन ने किसानों से बार-बार अपील की है कि खेतों में फसल अवशेष (पराली) न जलाएं। पराली पड़े होने पर तुरंत ग्राम प्रधान या लेखपाल को सूचित करें, ताकि अवशेष को नजदीकी गौशालाओं में सुरक्षित पहुंचाया जा सके।
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अधिकारियों ने चेताया कि पराली जलाने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि किसानों को मुकदमे, आर्थिक दंड और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियमों का पालन न करने पर कोई भी किसान कार्रवाई से बच नहीं पाएगा।