

फतेहपुर जिले में लंबे समय से लंबित एक हत्या मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश राम किशोर ने आरोपी राजेंद्र रैदास को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी खबर
फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में लंबे समय से लंबित एक हत्या मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अपर जिला जज कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश राम किशोर ने आरोपी राजेंद्र रैदास को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इलाज के दौरान मौत
जानकारी के मुताबिक, यह मामला फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गांव का है। 27 अप्रैल 2020 को नाली के पानी की निकासी को लेकर सरजू गुप्ता और राजेंद्र रैदास के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान राजेंद्र ने सरजू गुप्ता के सीने और पेट पर घूंसे मारे, जिससे सरजू की चार पसलियां टूट गईं और उनका पेशाब बंद हो गया। हालत बिगड़ने पर सरजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां 28 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
शासकीय अधिवक्ता कल्पना देवी पांडेय ने बताया कि मृतक के बेटे सोनू गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया।
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फैसले के बाद न्यायालय ने आरोपी को भेजा जेल
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में कोर्ट ने साफ किया कि गंभीर चोटों की वजह से सरजू गुप्ता की मृत्यु हुई और आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी ठहराया। फैसले के बाद न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।