बच्ची के लिए बैग में रखे थे बिस्कुट-कुरकुरे, मॉल में रोका तो पहुंचा मामला DM तक; PVR पर जुर्माना

बरेली के फीनिक्स मॉल स्थित PVR सिनेमा में तीन साल की बच्ची के लिए बाहर से लाए गए बिस्कुट और कुरकुरे अंदर ले जाने से रोकने के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। शिकायत पर सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने सिनेमा प्रबंधन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया और रकम एक सप्ताह में राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 29 September 2026, 2:44 PM IST
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Bareilly: बरेली के फीनिक्स मॉल स्थित PVR सिनेमा में तीन साल की बच्ची के लिए बाहर से लाए गए बिस्कुट और कुरकुरे अंदर ले जाने से रोकना सिनेमा प्रबंधन को भारी पड़ गया। मामले में शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने सुनवाई की। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने सिनेमा प्रबंधन पर उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 के तहत 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही जुर्माने की रकम एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

बेटी के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे

यह मामला महेन्द्र नगर, डोहरा रोड निवासी गौरव तुली की शिकायत से सामने आया। शिकायतकर्ता ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग, लखनऊ में मामले की शिकायत की थी। शिकायत के मुताबिक, 30 जून 2026 को गौरव तुली अपनी पत्नी और तीन वर्षीय बेटी के साथ फिल्म देखने के लिए बरेली के फीनिक्स मॉल स्थित सिनेमा पहुंचे थे। आरोप है कि बच्ची के लिए बिस्कुट और कुरकुरे के पैकेट पत्नी के बैग में रखे हुए थे। सिनेमा हॉल में प्रवेश के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बाहर से लाई गई खाद्य सामग्री को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी। शिकायत के अनुसार, खाद्य सामग्री को कर्मचारियों ने अपने पास रख लिया।

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नोटिस के बाद सिनेमा प्रबंधन ने दिया जवाब

शिकायत सामने आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से सिनेमा प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया। प्रबंधन से घटना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके साथ ही मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया। सिनेमा प्रबंधन ने 18 सितंबर को प्रशासन के सामने अपना जवाब प्रस्तुत किया। हालांकि, प्रशासन के मुताबिक, प्रबंधन घटना से संबंधित अपेक्षित साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका।

लाइसेंस की शर्त संख्या-20 के उल्लंघन में कार्रवाई

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मामले की सुनवाई और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सिनेमा प्रबंधन को लाइसेंस की शर्त संख्या-20 के उल्लंघन का दोषी पाया। आदेश के मुताबिक, यह उल्लंघन उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा-8 के तहत दंडनीय है। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह ने सिनेमा के लाइसेंसी/प्रबंधक पर 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। आदेश में जुर्माने की रकम एक सप्ताह के भीतर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

Location :  Bareilly

Published :  29 September 2026, 2:44 PM IST

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