

बाराबंकी कोर्ट ने आठ साल पहले की गई निर्मम हत्या के मामले में आखिरकार फैसला सुना दिया। 5 अप्रैल 2017 को वादिनी गीता सोनकर पत्नी मिठाईलाल निवासिनी रसूलपुर थाना बदोसरांय द्वारा अपने पति मिठाई लाल की हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज गया था।
जिला एवं सत्र न्यायालय बाराबंकी (फाइल फोटो)
Barabanki: जनपद में आठ साल पहले हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने दम्पति समेत तीन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी को 27-27 रुपया अर्थदण्ड भी अदा करना होगा।
थाना बदोसरांय पर हत्या के सम्बन्ध में अमरेश सोनकर पुत्र गोमती सोनकर, कल्पा सोनकर पत्नी अमरेश सोनकर निवासी ग्राम रसूलपुर व खरगू उर्फ मोहम्मद अहमद पुत्र अब्दुल रउफ निवासी खुर्दमऊ थाना बदोसरांय के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमे की विभिन्न धाराओं में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास व 27-27 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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संक्षिप्त विवरण के अनुसार 5 अप्रैल 2017 को वादिनी गीता सोनकर पत्नी मिठाईलाल निवासिनी रसूलपुर थाना बदोसरांय द्वारा अपने पति मिठाई लाल की हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर सभी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने सभी को एससीएसटी एक्ट व एक अन्य धारा में दोषमुक्त कर दिया।