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छात्रा से अमर्यादित हरकत के आरोप में शिक्षक निलंबित (Img: AI Generated Image)
Ballia: कम्पोजिट विद्यालय बसंतपुर में कक्षा-5 की छात्रा के साथ कथित अमर्यादित व्यवहार के मामले में आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। शिकायत और विभागीय जांच के बाद आरोपी सहायक अध्यापक मनोज कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में अब विभागीय जांच भी आगे बढ़ाई गई है और जांच अधिकारी को तय समय के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।
यह मामला 27 अगस्त 2026 का बताया जा रहा है। कम्पोजिट विद्यालय बसंतपुर में कक्षा-5 की छात्रा के साथ कथित अमर्यादित व्यवहार की शिकायत सामने आने के बाद छात्रा के परिजनों ने डायल-112 पर सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए थाने ले गई।
विभागीय स्तर पर हुई पूछताछ में छात्रा से भी जानकारी ली गई। इसके अलावा उसके अभिभावक और कक्षा-5 व कक्षा-8 के अन्य विद्यार्थियों से भी पूछताछ की गई। विभाग की जांच आख्या में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने की बात सामने आई है।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी हनुमानगंज की जांच आख्या के आधार पर शिक्षक को निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में आरोपी शिक्षक को प्राथमिक विद्यालय गंगहरा से संबद्ध किया गया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है।
बीएसए ने कहा कि विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा और बेहतर शैक्षिक माहौल विभाग की प्राथमिकता है। शिक्षक के खिलाफ सामने आए आरोप प्रथम दृष्टया शिक्षक आचरण के विपरीत पाए गए, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई।
मामले की आगे की विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी नवानगर पंकज कुमार सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है। उन्हें आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने, उनका लिखित पक्ष लेने और पूरे मामले की तथ्यपरक जांच कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट बीएसए कार्यालय में देने का निर्देश दिया गया है।
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मामले को लेकर मंगलवार को बसंतपुर के ग्रामीणों और छात्र नेताओं ने प्राइमरी पाठशाला दक्षिण टोला का घेराव कर विरोध जताया था। पूर्व छात्रसंघ महामंत्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि घटना के बाद कई दिनों तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई और मामले को टालने की कोशिश की गई।
विरोध-प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शिक्षक के निलंबन की कार्रवाई की। उधर, छात्रा के अभिभावक की तहरीर पर सुखपुरा थाने में बीएनएस-2023 की धारा 75(2) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में अब विभागीय जांच की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।
Location : Ballia
Published : 3 September 2026, 4:59 PM IST