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मौके पर पहुंची जांच टीम (IMG: Dynamite News)
Badaun: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में सरकारी राशन वितरण में बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कादरचौक ब्लॉक की ग्राम पंचायत लाभारी स्थित उचित दर की दुकान पर जांच के दौरान भारी मात्रा में खाद्यान्न कम पाया गया। मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर कोटेदार के खिलाफ FIR दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, 18 सितंबर 2026 को ग्राम पंचायत लाभारी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बदायूं से शिकायत की थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उचित दर विक्रेता कप्तान सिंह राशन वितरण में अनियमितता कर रहे हैं और पात्र लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम के निर्देश पर 19 सितंबर को क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने गांव पहुंचकर दुकान की जांच की।
जांच के दौरान दुकान खुली मिली और कोटेदार कप्तान सिंह मौके पर मौजूद थे। अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, ई-पॉस मशीन और ऑनलाइन वितरण रिकॉर्ड के आधार पर खाद्यान्न का सत्यापन किया। रिकॉर्ड के अनुसार दुकान में 52.71 कुंतल गेहूं, 40.58 कुंतल चावल, 1.68 कुंतल बाजरा, 87 किलो चीनी मौजूद होनी चाहिए थी लेकिन मौके पर 7 कुंतल गेहूं, 3.5 कुंतल चावल, करीब 70 किलो चीनी ही मिला। जांच में कुल 45.71 कुंतल गेहूं, 37.08 कुंतल चावल, 1.68 कुंतल बाजरा और 17 किलो चीनी कम पाई गई।
पूर्ति निरीक्षक ने जब कोटेदार से कम मिले खाद्यान्न के बारे में जानकारी मांगी तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला खाद्यान्न की कालाबाजारी से जुड़ा प्रतीत हुआ। मामले में उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
जांच के बाद दुकान में मिले 7 कुंतल गेहूं, 3.5 कुंतल चावल, 70 किलो चीनी, ई-पॉस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और आईरिस स्कैनर को ग्राम पंचायत के दूसरे उचित दर विक्रेता ओमपाल की सुपुर्दगी में दे दिया गया। उन्हें निर्देश दिए गए कि बिना सक्षम अधिकारियों की अनुमति के इनका उपयोग नहीं किया जाएगा।
पूर्ति विभाग ने जांच रिपोर्ट, बरामदगी दस्तावेज और ऑनलाइन वितरण रिकॉर्ड जिलाधिकारी के सामने पेश किए। इसके बाद डीएम ने कोटेदार कप्तान सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने की अनुमति दे दी। अब क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने थाना कादरचौक पुलिस को पत्र भेजकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
Location : Badaun
Published : 22 September 2026, 3:13 PM IST
Topics : Badaun DM Badaun News Dynamite News UP News UP Police