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गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त
Gorakhpur: आगामी त्योहारों, महापुरुषों की जयंती और विभिन्न आयोगों की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है।
जनपद में शांति, सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन का मानना है कि आने वाले दिनों में विभिन्न धार्मिक एवं सार्वजनिक आयोजनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आयोजन होना है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना, विवाद, अव्यवस्था अथवा सांप्रदायिक तनाव की आशंका को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाना जरूरी है। इसी के मद्देनजर डीएम ने जनपद की परिसीमा के अंतर्गत संबंधित थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जनपद में सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति या समूह को ऐसा कोई कृत्य करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो अथवा शांति व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो।
त्योहारों और जयंती समारोहों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के साथ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कानून-व्यवस्था पर नजर रखने की जिम्मेदारी होगी।
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प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और न ही ऐसी भ्रामक या भड़काऊ गतिविधियों का हिस्सा बनें, जिससे समाज में तनाव पैदा हो। सभी नागरिकों से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की गई है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में चेतावनी दी है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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ऐसे में प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि त्योहारों, सार्वजनिक आयोजनों और परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
Location : Gorakhpur
Published : 7 November 2026, 1:33 AM IST