गोरखपुर में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 45 टेट्रा पैक के साथ 60 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

गोरखपुर के खजनी क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने शुक्रवार को सहिदाबाद गांव निवासी 60 वर्षीय रामदेव को 45 टेट्रा पैक सरकारी देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार, 6 नवंबर को खजनी थाना पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए व्यक्ति के कब्जे से सरकारी देशी शराब के 45 टेट्रा पैक बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान सहिदाबाद गांव निवासी 60 वर्षीय रामदेव पुत्र जरबन्धन के रूप में हुई है। पुलिस ने बरामद शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी खजनी के पर्यवेक्षण में खजनी पुलिस सक्रिय है।

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प्रभारी निरीक्षक जयंत कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम अवैध शराब के कारोबार पर नजर रख रही थी। इसी अभियान के दौरान शुक्रवार को टीम ने संदिग्ध परिस्थितियों में रामदेव को पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 45 टेट्रा पैक बंटी-बबली सरकारी देशी शराब बरामद हुई।

Gorakhpur News1

देशी शराब के 45 टेट्रा पैक बरामद (Image Source: Dynamite News)

45 टेट्रा पैक देशी शराब बरामद

संयुक्त टीम ने शराब बरामद होने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया और रामदेव को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सहिदाबाद गांव का रहने वाला है और उसकी उम्र 60 वर्ष है।

इस कार्रवाई के बाद खजनी क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को लेकर पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम की ओर से क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

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आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

मामले में खजनी थाने पर आरोपी रामदेव के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 362/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 60(1) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। फिलहाल मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। इस तरह के कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

Location :  Gorakhpur

Published :  6 November 2026, 9:10 PM IST

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