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रामपुर में आज़म खां और अब्दुल्ला आज़म की पैन कार्ड धोखाधड़ी केस में सजा पर सेशन कोर्ट में अपील की सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को होगी। दोनों नेताओं की जेल में बंदी जारी है।
आजम खां और अब्दुल्ला आजम (Img- Internet)
Rampur: यूपी के रामपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की पैन कार्ड केस में सजा पर सेशन कोर्ट में अपील की सुनवाई हुई। यह सुनवाई सेशन कोर्ट के जज के समक्ष हुई, जिसमें दोनों के खिलाफ सितंबर में MP-MLA कोर्ट से सजा का आदेश आया था। आगामी सुनवाई 7 जनवरी 2026 को तय की गई है।
सितंबर 2023 में रामपुर में MP-MLA कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को पैन कार्ड के गलत इस्तेमाल और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया था। इसके बाद, आजम खां ने सेशन कोर्ट में सजा पर अपील की थी और आजम की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों के मामले पर सुनवाई की।
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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को निर्धारित की है। इस मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों जेल में बंद हैं।
रामपुर कोर्ट (Img- Internet)
17 नवंबर 2025 को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म के दो पैन कार्ड रखने के मामले में दोनों father-son duo को दोषी ठहराया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले के बाद से अब्दुल्ला आज़म और उनके पिता आज़म खान रामपुर की जिला कारागार में बंद हैं।
सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान का राजनीतिक जीवन काफी विवादों से घिरा रहा है। वह रामपुर से सांसद रहे हैं और राज्यसभा में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी सपा के नेता हैं और उनका नाम कई बार विवादों में आ चुका है। हालांकि, इस सजा के बाद उनके समर्थकों ने भी इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।
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राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला रामपुर की राजनीति में और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। दोनों नेताओं की जेल में बंदी, सपा के लिए एक चुनौती बन सकती है।