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सरकारी स्कूलों को लेकर बदला नियम (Source: Pinterest)
Ayodhya: उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था और पढ़ाई के माहौल को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। जिले के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों, YouTubers और सोशल मीडिया Influencers के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) लालचंद की ओर से जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
नए आदेश के तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल परिसर या कक्षा में प्रवेश कर फोटो या वीडियो नहीं बना सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को स्कूल से जुड़ी जानकारी हासिल करनी है, निरीक्षण करना है या किसी अन्य उद्देश्य से विद्यालय जाना है, तो उसे पहले BSA या सक्षम सरकारी अधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी।
इस आदेश का उद्देश्य स्कूल परिसर में अनधिकृत गतिविधियों को रोकना और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल बनाए रखना बताया गया है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, स्कूलों में बाहरी लोगों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के अचानक पहुंचने तथा वीडियो बनाने से कई बार पढ़ाई प्रभावित होती है। विभाग को इस तरह की गतिविधियों को लेकर शिकायतें भी मिल रही थीं।
अधिकारियों का कहना है कि स्कूलों में शिक्षक और विद्यार्थी नियमित शैक्षणिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति के पहुंचने से शिक्षकों को परेशानी होने के साथ बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों की निगरानी और निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पहले से अधिकारियों की जिम्मेदारी तय है। अधिकारी समय-समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं और सामने आने वाली कमियों को दूर कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है।
इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बाहरी लोगों के औचक निरीक्षण को लेकर रोक लगाने का फैसला किया गया है।
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आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है या विद्यालय परिसर में फोटो-वीडियोग्राफी करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
हालांकि, आदेश में समाचार पत्रों के मुख्य पत्रकारों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। यानी मान्यता प्राप्त या संबंधित पत्रकारिता गतिविधियों के लिए लागू नियमों के अनुसार काम करने वाले पत्रकारों पर यह रोक उसी तरह लागू नहीं होगी।
इस फैसले के बाद अयोध्या के परिषदीय विद्यालयों में YouTubers और सोशल मीडिया Influencers के अनधिकृत प्रवेश पर विशेष रूप से रोक रहेगी। स्कूल परिसर में कंटेंट बनाने या निरीक्षण के नाम पर वीडियो तैयार करने से पहले संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
Location : Ayodhya
Published : 20 August 2026, 10:57 AM IST
Topics : ayodhya news school news Uttar Pradesh News