पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की जमानत पर फैसला टला, वाराणसी कोर्ट ने तय की अगली सुनवाई

चौक थाना मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल गई। वादी पक्ष ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब जिला जज की अदालत में 9 जनवरी को सुनवाई होगी।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 7 January 2026, 4:40 PM IST
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Varanasi: चौक थाना में दर्ज मुकदमे में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को पूरी नहीं हो सकी। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता विजय प्रकाश सिंह ने अदालत से जमानत अर्जी पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने की अपील की। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तिथि नियत कर दी।

वादी पक्ष ने दाखिल की आपत्ति की तैयारी

जिला जज की अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष ने कहा कि जमानत अर्जी पर विस्तार से आपत्ति दाखिल की जानी है, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। अदालत ने वादी पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

हिंदू युवा वाहिनी पदाधिकारी ने दर्ज कराया था मुकदमा

गौरतलब है कि हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी एवं वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के मानद सदस्य अंबरीष सिंह भोला ने बीते 9 दिसंबर 2025 को चौक थाना में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का आरोप है कि अमिताभ ठाकुर ने 30 नवंबर 2025 को अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो प्रसारित किया था।

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सोशल मीडिया वीडियो से प्रतिष्ठा को नुकसान का आरोप

मुकदमे के अनुसार, उक्त वीडियो में चर्चित कफ सीरप मामले में बिना किसी ठोस साक्ष्य के अंबरीष सिंह भोला की संलिप्तता बताई गई थी। वादी का कहना है कि वीडियो में भ्रामक, तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए गए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची।

वाराणसी कोर्ट (Img- Internet)

पत्नी समेत तीन लोगों पर दर्ज हुआ केस

इस प्रकरण में पुलिस ने अमिताभ ठाकुर के साथ-साथ उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारी फैलाने और मानहानि से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।

वारंट ‘बी’ के बाद देवरिया जेल से पेशी

अदालत द्वारा मामले में वारंट ‘बी’ जारी किए जाने के बाद पुलिस ने 19 दिसंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से लाकर वाराणसी में प्रभारी विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय की अदालत में पेश किया था। न्यायिक रिमांड के बाद पुलिस उन्हें वापस देवरिया जेल ले गई।

पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी

इससे पहले, अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार की अदालत ने 22 दिसंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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जिला जज की अदालत में फिर से लगाई गई अर्जी

जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अमिताभ ठाकुर की ओर से 23 दिसंबर 2025 को जिला जज की अदालत में पुनः जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 7 जनवरी की तिथि तय की थी, लेकिन अब वादी पक्ष की आपत्ति के चलते अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

Location : 
  • Varanasi

Published : 
  • 7 January 2026, 4:40 PM IST

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