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कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा (Img : Google)
Amethi : जिले में नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के सनसनीखेज मामले में आखिरकार अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। सुल्तानपुर की विशेष अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले को पुलिस की प्रभावी पैरवी और ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
यह मामला वर्ष 2022 का है। जब अमेठी जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता की मां ने 10 सितंबर 2022 को पुलिस को सूचना दी थी कि गांव का ही युवक जिग्नेश उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल थीं। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार को सौंपी गई थी। जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर 20 नवंबर 2022 को चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई थी।
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उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस केस को प्राथमिकता में रखा गया। पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टीके के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अभियोजन टीम ने कोर्ट में लगातार मजबूत पैरवी की। इसका असर यह रहा कि मामला तेजी से निपटा और आरोपी को सजा सुनाई गई।
सुल्तानपुर की विशेष अदालत (एएसजे-12) ने आरोपी जिग्नेश को धारा 366 आईपीसी में 7 वर्ष कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 आईपीसी में 3 वर्ष कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 में 3 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
हालांकि अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी को दुष्कर्म (धारा 376 IPC) और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 से दोषमुक्त कर दिया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के मामलों में तेजी से जांच और प्रभावी पैरवी के जरिए अपराधियों को सजा दिलाना ही मुख्य उद्देश्य है। यह फैसला ऐसे मामलों में कानून की सख्ती का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
Location : Amethi
Published : 4 June 2026, 4:29 AM IST
Topics : Amethi Crime amethi news POCSO Case UP Police