गोरखपुर में 2018 के दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

दुष्कर्म जैसे संवेदनशील अपराधों के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को कठोर सजा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान लगातार प्रभावी परिणाम दे रहा है। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर की कैण्ट थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

Gorakhpur: दुष्कर्म जैसे संवेदनशील अपराधों के मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों को कठोर सजा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान लगातार प्रभावी परिणाम दे रहा है। इसी क्रम में जनपद गोरखपुर की कैण्ट थाना पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

वर्ष 2018 में थाना कैण्ट क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में न्यायालय ने अभियुक्त नौसाद अली को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कैण्ट में वर्ष 2018 में पीड़िता द्वारा अभियुक्त नौसाद अली पुत्र अख्तर अली निवासी थाना कैण्ट के विरुद्ध दुष्कर्म, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मु0अ0सं0 287/2018, धारा 376, 504, 506 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मुकदमे की सुनवाई मा0 अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो-04, जनपद गोरखपुर की अदालत में चली। पुलिस की प्रभावी पैरवी और मॉनिटरिंग सेल की सतत निगरानी के परिणामस्वरूप अभियोजन पक्ष ने सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध का दोषी पाया।

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मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक नगर और सीओ स्तरीय मॉनिटरिंग के तहत न केवल साक्ष्य की श्रृंखला को संरक्षित किया गया, बल्कि पीड़िता को आवश्यक विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

इस मुकदमे में थाना पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल, तथा अभियोजन पक्ष की संयुक्त कार्यवाही निर्णायक सिद्ध हुई। विशेष रूप से ADGC श्री संजीत कुमार शाही एवं SPP श्री उमेश मिश्रा की सक्रिय और तार्किक पैरवी ने दोषसिद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुलिस विभाग ने कहा कि दुष्कर्म पीड़ितों को न्याय दिलाना और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना शीर्ष प्राथमिकता है। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत पुराने व लंबित गंभीर मामलों की समीक्षा, गवाहों की सुरक्षा, साक्ष्यों की मजबूती, और हर स्तर पर निगरानी की जा रही है, ताकि अपराधी किसी भी कीमत पर बच न सकें।

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इस सजा से जहाँ पीड़िता को न्याय मिला है, वहीं समाज में एक सख्त संदेश गया है कि महिला सम्मान के खिलाफ अपराध करने वालों को हर हाल में कठोर सजा मिलेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के विरुद्ध अभियान और तेज किया जाएगा।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 7 November 2025, 2:52 AM IST