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आज रात 12 बजते ही देश में 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आपके सफर और बैंकिंग से सीधे जुड़े हैं। टोल प्लाजा से लेकर टैक्स सेविंग की डेडलाइन तक, 1 अप्रैल से क्या-क्या नया होने वाला है? आर्थिक नुकसान और जुर्माने से बचने के लिए आधी रात से पहले इन जरूरी बदलावों की पूरी लिस्ट यहाँ देखें।
1 अप्रैल से बदलेंगे नियम (Source: Google)
New Delhi: आज 31 मार्च है और देशभर में वित्तीय वर्ष के अंत के साथ ही कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कल यानी 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पूरी तरह से कैशलेस हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि अब वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए अनिवार्य रूप से फास्टैग (Fastag) या UPI का ही सहारा लेना होगा। नकद भुगतान की सुविधा बंद होने के कारण, यदि आपके वाहन में फास्टैग एक्टिव नहीं है या डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं है, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
सफर पर निकलने से पहले अपने फास्टैग अकाउंट और मोबाइल वॉलेट को जरूर चेक कर लें। कल से बिना डिजिटल पेमेंट के हाईवे पर चलना मुश्किल हो सकता है। प्रबंधन ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल की शुरुआत होते ही सिस्टम पूरी तरह ऑटोमेटिक और कैशलेस मोड पर शिफ्ट हो जाएंगे।
बैंकिंग और बचत योजनाओं की बात करें तो आज रात 12 बजे से पहले कुछ जरूरी निवेश निपटाना बेहद आवश्यक है। यदि आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता है, तो इसे सक्रिय रखने के लिए आज ही न्यूनतम निर्धारित राशि जमा कर दें। ऐसा न करने पर आपका खाता 'डिफ़ॉल्ट' हो सकता है और इसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको बैंक के चक्कर काटने के साथ-साथ पेनाल्टी भी देनी होगी।
पुरानी टैक्स रिजीम का लाभ लेने वाले करदाताओं के पास धारा 80C और 80D के तहत निवेश करने का यह आखिरी दिन है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान आज रात तक नहीं करते हैं, तो उस निवेश को अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा। इसके साथ ही, नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह जरूरी है कि वे अपने ऑफिस में मकान किराया रसीद और बीमा प्रीमियम जैसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ आज ही जमा कर दें, ताकि कंपनी उनकी सैलरी से ज्यादा TDS न काटे।
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कल 1 अप्रैल से केवल टैक्स ही नहीं, बल्कि रेलवे और शेयर बाजार से जुड़े नए नियम भी लागू हो रहे हैं, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। आज रात 12 बजे के बाद देश में टैक्स और बैंकिंग से जुड़े तीन बड़े कामों की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। ऐसे में वित्तीय नुकसान और कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप आज शाम तक अपनी सभी तैयारियाँ पूरी कर लें।