UP Crime News: दहेज की मार झेलती महिला! ससुराल वालों ने किया ऐसा हाल; बच्चों के साथ भटकने को मजबूर

उत्तर प्रदेश में आज भी कुछ महिलाएं कुप्रथा की मार झेल रही है। इतना ही नहीं इन महिलाओं को सुसराल वालों से मारपीट का सामना तक करना पड़ता है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 15 March 2025, 8:23 PM IST
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भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक महिला के साथ मारपीट कर उसके तीन साल के बेटे को छीनने का मामला सामने आया है और उसे घर से निकाल दिया गया। घटना अक्टूबर 2023 की बताई जा रही है, लेकिन पीड़िता की शिकायत के बाद अब 13 मार्च 2025 को पुलिस ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला

डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, भदोही जिले के गोपीगंज की रहने वाली 24 वर्षीय शमशीन रहबर की शादी 2020 में कौशांबी जिले के रहने वाले मोहम्मद सैफ उर्फ ​​गोलू से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। शमशीन ने अपनी शिकायत में बताया कि अक्टूबर 2023 में उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की और उसके तीन साल के बेटे अता अहमद को जबरन उससे छीन लिया। इसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। बेघर होने के बाद वह गोपीगंज स्थित अपने मायके वापस आ गई। घटना के महीनों बाद जब शमशीन ने 13 मार्च 2025 को महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पति मोहम्मद सैफ, ससुर फिरोज उर्फ ​​दुल्लर, सास शहनाज बानो, देवर शाहरुख और ननद मुस्कान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

क्या कहती है पीड़िता?

शमशीन का कहना है कि वह अपने बेटे को वापस पाना चाहती है और ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती है। वह न्याय के लिए भटक रही थी, लेकिन अब मामला दर्ज होने के बाद उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं, इस घटना से इलाके में गुस्सा है और स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

कौन सी धाराएं लगाई गईं?

महिला थाने की प्रभारी सीमा सिंह ने बताया कि इस मामले में बीएनएस की धारा 85 (महिला पर अत्याचार), धारा 351 (2) (आपराधिक धमकी), धारा 352 (जानबूझकर अपमान और शांति भंग करने का इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।