Uniform Civil Code: उत्तराखंड ने रचा इतिहास, विधानसभा में UCC बिल पास
उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास हो गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
देहरादूनः उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बिल पास हो गया है। इसी के साथ उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, समान नागरिक संहिता बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के साइन होते ही अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को छोड़कर सभी पर समान कानून होंगे।
ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 विधानसभा में पारित..
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 7, 2024
माँ गंगा व यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखण्ड से निकली UCC के रूप में समानता और समरूपता की यह अविरल धारा संपूर्ण देश का पथ प्रदर्शित करेगी। यह विधेयक मातृशक्ति के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार की… pic.twitter.com/0nfGBA3L3C
UCC के प्रावधान
1) लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होगी
2) विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
3) पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार
4) बहुविवाह पर रोक, एक पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो सकेगी
5) उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर अधिकार होगा
6) लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी
7) नौकरीपेशा बेटे की मौत की स्थिति में बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी
8) पति की मौत की स्थिति में यदि पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता-पिता के साथ शेयर करना होगा
UCC के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एकसमान विवाह, तलाक, जमीन, गुजारा भत्ता, संपत्ति व उत्तराधिकार के कानून लागू होंगे चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। आपको बता दें कि गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही UCC लागू है।