आगामी विधानसभा सत्र में पेपर लीक मामलों को लेकर राज्य सरकार ला सकती है ये विधेयक

डीएन ब्यूरो

राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए सजा को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद तक करने के लिए एक विधेयक लाएगी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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जयपुर: राजस्थान सरकार आगामी विधानसभा सत्र में पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए सजा को मौजूदा 10 साल से बढ़ाकर उम्रकैद तक करने के लिए एक विधेयक लाएगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, राज्य सरकार ने मार्च 2022 में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान करने वाला एक विधेयक पारित किया था।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट में कहा, ‘‘ पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्रकैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाने का फैसला किया गया है।’’

उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को राजस्थान लोक सेवा आयोग, कार्मिक विभाग, राजस्थान राज्य अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा कर बेहतर प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

चुनावी साल में पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष राज्य की कांग्रेस सरकार को घेर रहा है।

पिछले विधेयक में पेपर लीक में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान किया गया था।

फरवरी 2022 में, राज्य सरकार ने पेपर लीक के कारण सितंबर 2021 में हुई अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) की दूसरे चरण की परीक्षा रद्द कर दी थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने परीक्षाओं में नकल पर लगाम लगाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा भी की थी।

विपक्षी दल भाजपा ने रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसकी जांच फिलहाल राजस्थान पुलिस का ‘स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप’ कर रहा है।










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