Mahakumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ पर Supreme Court का सुनवाई से इनकार, जानिये क्या कहा

प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 3 February 2025, 2:11 PM IST
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में पिछले दिनों भगदड़ के दौरान हुईं मौतों के मामले को लेकर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस घटना को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। अदालत ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने महाकुंभ की घटना पर दुख जताया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच कर रही थी।

सीजेआई ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो चिंता का विषय है, लेकिन हाई कोर्ट जाएं। पहले से ही एक न्यायिक आयोग गठित है।इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि भगदड़ की घटनाएं नियमित होती जा रही हैं। 

बता दें कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ती ने कहा कि राज्य सरकार महाकुंभ में भगदड़ की घटना को रोकने में लापरवाह रही है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि घटना को रोकने के लिए यूपी प्रशासन की चूक, लापरवाही और विफलता थी। याचिकाकर्ता ने कुंभ आयोजनों में एक समर्पित ‘भक्त सहायता प्रकोष्ठ’ स्थापित करने की भी मांग की थी।

याचिका में सभी राज्यों को भीड़ प्रबंधन को बढ़ाने के लिए नीतियां बनाने के निर्देश देने और कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय में महाकुंभ में राज्यों से चिकित्सा सहायता दल तैनात करने के निर्देश देने की भी मांग की गई थी।