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नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की रोक को लेकर दायर की गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को होने वाली उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने या फिर आगे बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकाली जाए।
बता दें कि कोर्ट में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल मतगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी।
एएसजी ने कोर्ट को बताया कि काउंटिंग के समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदान और काउंटिंग का डेटा कोर्ट को दिया। 2 लाख सीटों के लिए गिनती की आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप एंट्री प्वाइंट पर तापमान नापते हैं, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है। इस पर राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि हम सिर्फ तापमान की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीमीटर से SPO2 भी देखते हैं। आयोग की तरफ से कोर्ट में यह भी कहा गया कि भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, यह सभी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अनिवार्य हैं।
Published : 1 May 2021, 1:13 PM IST
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