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बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अब जाकर दुष्कर्म की पीड़िता को न्याय मिला है। जी हां आपको बता दें कि, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ्अब कड़ी सजा सुनाई गई है। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह है पूरा मामला
डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में यह मुकदमा मसौली थाने में दर्ज किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या 44 ने अभियुक्त सोहन लाल निवासी हमीरपुर कमलापुर जिला सीतापुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि अभियुक्त ने वादी की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की सूचना मिलने पर मसौली थाने में पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलित कर विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
Published : 19 March 2025, 2:23 PM IST
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