महराजगंजः 3 वर्ष बाद आया कोर्ट का फैसला, हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को उम्रकैद

महराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र में दो अभियुक्तों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में छिपाया था। दोनों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 4 October 2024, 9:08 PM IST
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महराजगंजः निचलौल थाना क्षेत्र में 8 जून 2021 को दो लोगों ने मंटू भारती पुत्र शारदा प्रसाद निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर की हत्या कर निचलौल के एक गन्ने के खेत में उसका शव छिपा दिया था।

निचलौल पुलिस ने इस मामले में दोनों अभियुक्तों पर मुकदमा संख्या 219/2021 धारा 302, 201 व 3 (2) 5 एसएसी एक्ट के तहत केस पंजीकृत किया था। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कोर्ट महराजगंज ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

यह लगा जुर्माना 
अभियुक्त सरफराज पुत्र खुद्दादीन निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर एवं शमशाद पुत्र इस्लाम अंसारी निवासी वार्ड नंबर दो नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इन पर 45-45 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

अर्थदंड न देने की दशा में इन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। 

Published : 
  • 4 October 2024, 9:08 PM IST