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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शराब की दुकानों के बाहर या उसके आसपास समेत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पाबंदी लगा दी है। अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीता दिखाई दिया तो उसको जेल का सजा होगी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने शराब विक्रेताओं को इस बात का सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि निश्चित स्थानों के अलावा और किसी भी अन्य स्थान पर शराब का सेवन न किया जाए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से आम जनता को काफी असुविधा हो सकती है। आम जनता परेशान हो सकती है और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।
जो कई भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसको जुर्माने के साथ-साथ छह महीने तक की जेल भी हो सकती है।
Published : 8 April 2024, 5:15 PM IST
Topics : Big decision drinking alcohol jail Lok Sabha elections public place उत्तर प्रदेश जेल प्रावधान लागू लखनऊ लोकसभा चुनाव
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