Karnataka Poll: कर्नाटक के सीईओ को निर्वाचन आयोग का बड़ा आदेश, पढ़ें पूरी डिटेल

डीएन ब्यूरो

निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को जमीनी स्थिति की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने और उम्मीदवारों तथा मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने-धमकाने के प्रयासों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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नयी दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को जमीनी स्थिति की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने और उम्मीदवारों तथा मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने-धमकाने के प्रयासों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि चामराजनगर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार वी. सोमना द्वारा जद (एस) के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन स्वामी उर्फ अलूर मल्लू को पैसे और सरकारी वाहन का प्रलोभन देकर उम्मीदवारी वापस लेने संबंधी कथित प्रयास के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ‘ऑडियो क्लिप’ के बाद आयोग ने यह निर्देश दिया।

सूत्रों ने बताया कि टाउन पुलिस थाना चामराजनगर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171ई और 171एफ के तहत मामला दर्ज किया गया है।

ये धाराएं रिश्वतखोरी और चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने से संबंधित हैं।

कर्नाटक में दस मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा।

आयोग ने कर्नाटक के सीईओ को जमीनी स्थिति की लगातार निगरानी सुनिश्चित करने और उम्मीदवारों तथा मतदाताओं को रिश्वत देने या डराने-धमकाने के प्रयासों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने और विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर नजर रखने का निर्देश दिया है।










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