कंगना रनौत की बढ़ी मूसीबत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका, एफआईआर रद्द करने से किया इंकार
किसान आंदोलन समेत कई मसलों पर बेबाक टिप्पणी करना बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को महंगी पड़ती दिख रही है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में राहत के लिये दायर कंगना की याचिका ठुकरा दिया है।डाइनामाइट न्यूज रिपोर्ट
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मूसीबत अब बढ़ती नजर आ रही है। कंगना के खिलाफ इस समय देश की कई अदालतों में अलग-अलग केस चल रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट से किसान आंदोलन से जुड़े एक ट्वीट के मामले में कंगना को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ तुमकुर की जिला अदालत द्वारा जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) द्वारा किसान आंदोलन से संबंधित दो ट्वीट करने को लेकर 9 अक्टूबर 2020 के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिसमें कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कंगना के खिलाफ 9 अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ कंगना ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन आज हाई कोर्ट ने कंगना को राहत देने से इंकार कर दिया।
कंगना ने अपनी इस याचिका में मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी ने उनकी ओर से पेश होकर उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, 'पहले आप आपत्ति का अनुपालन करें, उसके बाद ही हम आपके निवेदन पर विचार कर सकते हैं।
कई मसलों पर बेबाक टिप्पणी करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इस समय कई अदालती मामलों का सामना कर रहीं हैं। इस बीच मंगलवार को ही कंगना और उनकी बहन रंगोली ने सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ मुंबई की अलग-अलग अदालतों में चल रहे आपराधिक मामलों को शिमला (हिमाचल प्रदेश) ट्रांसफर कराने की भी गुहार लगाई है।