Uttarakhand News: हाई कोर्ट का अहम फैसला, सरकार की मान्यता के बिना नहीं चलेंगे मदरसे

डीएन ब्यूरो

उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार की मान्यता के बिना कोई मदरसा संचालित नहीं किया जा सकेगा। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

प्रतीकात्मक छवि
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देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश में राज्य सरकार की मान्यता के बिना कोई मदरसा संचालित नहीं किया जा सकेगा। देहरादून के विकासनगर स्थित इनामुल उलूम सोसायटी को कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए उसके भवन की सील खोलने का निर्देश दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता बिना मान्यता के मदरसा नहीं चलाएंगे।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह फैसला सोसायटी के अध्यक्ष जुबेर अहमद की याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने उनके भवन को अवैध रूप से सील कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि याचिकाकर्ता ने मदरसा संचालन में तय नियमों का उल्लंघन किया है।

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कोर्ट ने कहा कि किसी भी संपत्ति को बिना उचित सुनवाई के सील नहीं किया जा सकता। हालांकि, अगली सुनवाई 11 जून को होगी, जिसमें मामले की आगे की सुनवाई की जाएगी।

यह फैसला सोसायटी के अध्यक्ष जुबेर अहमद की याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने उनके भवन को अवैध रूप से सील कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि याचिकाकर्ता ने मदरसा संचालन में तय नियमों का उल्लंघन किया है।

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