उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इन लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ, जानें क्या है कारण…
नैनीताल हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि दूसरे राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएं, जो विवाह के बाद उत्तराखंड में बसती हैं, उन्हें राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने यह फैसला संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर आधारित किया।